सुप्रीम कोर्ट ने देश में सभी हाइवे पर शराब बेचने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हाइवे पर स्थित शराब की दुकानों के मौजूदा लाइसेंसों का नवीकरण 31 मार्च 2017 के बाद नहीं किया जा सकेगा।हाइवे पर शराब के विज्ञापनों और होर्डिंग्स पर भी प्रतिबन्ध लग गया है।सुप्रीम कोर्ट के फैंसले अनुसार राष्ट्रीय और स्टेट हाइवे के 500 मीटर तक के दायरे में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। पंजाब में हाइवे पर शराब की दुकानों के बढ़ती संख्या पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की डांट भी लगाई।सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि शराब की दुकानों के लाइसेंस की वैधता समाप्त होने पर इसे रिन्यू नहीं किया जाएगा।