23 दिसंबर 2016

इंडियन पासपोर्ट बनवाने के नियम हुए आसान

पासपोर्ट बनवाने के नियमों को और आसान बनाने के लिए विदेश मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। इससे पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले भारतीय नागरिकों को फायदा होगा। नए नियमों के  अन्तर्गत  अब से जन्‍म तिथि लिखे आधार या ई आधार को पासपोर्ट आवेदन के दौरान प्रूफ के रूप में माना जाएगा।  पासपोर्ट रूल्‍स 1980 के नियमों के अनुसार 26 जनवरी 1989 को या इसके बाद जन्‍मे सभी आवेदनकर्ता पासपोर्ट के लिए बर्थ सर्टिफिकेट को जन्‍म तिथि के दस्‍तावेज के रूप में पेश करना होता था। लेकिन अब जन्‍म एवं मृत्‍यु रजिस्‍ट्रार,नगर निगम,स्‍कूल टीसी,10वीं कक्षा की परीक्षा का सर्टिफिकेट भी स‍बमिट किए जा सकते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड भी स्‍वीकार किए जाएंगे।ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन पत्र में अब माता या पिता या फिर कानूनी अभिभावक के नाम में से किसी एक का नाम देना होगा। इससे सिंगल पेरेंट्स के बच्चों को पासपोर्ट जारी करने में आसानी होगी।