18 दिसंबर 2015

महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध अपराधों को काबू करेगी सरकार

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां दिल्ली बार एसोसिएशन की 125 वीं जयंती के अवसर पर अपने संदेश में कहा कि वर्तमान सरकार महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के बारे में संवेदनशील है। सरकार ने इस बुराई को दूर करने के लिए कानूनी और संस्थागत बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 एक महत्वपूर्ण कानून है। जिसमें महिलाओं के खिलाफ विभिन्न अपराधों के लिए सजा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में अपनी जिम्मेदारियों  ठीक से निर्वहन न करने वाले पुलिस अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध भी मुकदमा चलाया जा सकता है। 


 राजनाथ सिंह ने कहा कि मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम (एनईआरएस) स्थापित करने के लिए उठाए हैं और इसका आपातकालीन नंबर 112 है। जिसे पुलिस की सहायता का इच्छुक कोई भी व्यक्ति पूरे देश में से कहीं भी डायल कर सकता है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों की मदद के लिए देश के लगभग 564 जिलों में महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों से निपटने के लिए समर्पित जांच इकाइयां स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इन इकाइयों का स्वरूप विशिष्ट होगा जिनमें 1/3 महिलाएं जांचकर्ता होंगी और इसका खर्च केंद्र और राज्य सरकार 50:50 साझेदारी के आधार उठायेंगी।

उद्घाटन के दौरान, दिल्ली बार एसोसिएशन की अपनी स्थापना से लेकर पूरी यात्रा को दर्शाने वाली 'तीस हजारी नामक' एक कॉफी टेबल बुक भी श्री राजनाथ सिंह को भेंट की गई।