4 जुलाई 2015

भारत में काले धन पर रोक के लिए पारित कानून के नियमों को किया गया अधिसूचित

केंद्र सरकार  ने विदेशी कालाधन कानून के अंतर्गत विदेशी आमदनी और परिसंपत्ति की गणना करने के लिये नियमों को अधिसूचित कर दिया है।विदेशी कालाधन से सम्बंधित ये   कानून 1 जुलाई से प्रभावी हो गये हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीडीटी ने कहा कि इसके नियमों के अंतर्गत अचल संपत्ति, ज्वैलरी, कीमती रत्न, विदेश में गैर सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों और प्रतिभूतियों समेत विदेशी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन उचित बाजार दर पर किया जाएगा।किसी प्रवासी बैंक खाते का मूल्य उस खाते में शुरुआत से जमा की गई सभी राशियों के कुल योग के बराबर होगा। पारित  किये गए इस  कालाधन अधिनियम के अंतर्गत 90 दिनों का अनुपालन अवसर समाप्त होने के बाद विदेशों में रखी गई राशि या संपत्ति पर 120 प्रतिशत कर और जुर्माना लगाने का प्रावधान है। 30 सितंबर को खत्म होने वाली इस अवधि के दौरान घोषित की गई किसी आमदनी या संपत्ति पर बिनी किसी सजा के प्रावधान के 60 प्रतिशत कर और जुर्माना लगाया जा सकता है।90 दिनों
के अनुपालन अवसर का लाभ उठाने क लिए 31 दिसंबर तक निर्धारित शुल्कों का भुगतान करने के समय का प्रावधान  है।(ddn)