आय से अधिक संपत्ति के केस में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को बरी करने के विरुद्ध कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को नोटिस जारी किया है।
कर्नाटक सरकार ने अपनी अपील में कहा कि हाइकोर्ट का आदेश गैरकानूनी है। इसलिये कर्नाटक हाइकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए और उनकी सदस्यता को रद्द रखा किया जाए। याचिका में कर्नाटक सरकार ने कहा है कि हाइकोर्ट ने अपने फैसले में आय से अधिक संपत्ति का गलत आंकलन किया है। मुख्यमंत्री जयललिता द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने की राशि 76 फीसदी है न की 8.12 फीसदी।
कर्नाटक सरकार ने अपनी अपील में कहा कि हाइकोर्ट का आदेश गैरकानूनी है। इसलिये कर्नाटक हाइकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए और उनकी सदस्यता को रद्द रखा किया जाए। याचिका में कर्नाटक सरकार ने कहा है कि हाइकोर्ट ने अपने फैसले में आय से अधिक संपत्ति का गलत आंकलन किया है। मुख्यमंत्री जयललिता द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने की राशि 76 फीसदी है न की 8.12 फीसदी।