एम के मीणा |
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार को झटका दे दिया। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की उस याचिका को स्वीकार करने से मना कर दिया जिसमें आप सरकार ने एम के मीणा को एसीबी कार्यालय में प्रवेश करने से रोकने का आग्रह किया गया था।न्यायालय ने कहा कि मीणा अपने स्थान पर बने रहेंगे और कानून के अनुरूप काम करेंगे।उच्च न्यायालय ने केंद्र की 21 मई की अनुसूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका में एक पक्ष के तौर पर उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त एसीबी प्रमुख एम के मीणा को अभियोजित करने से इंकार किया है।