9 अप्रैल 2015

सत्यम कम्‍प्‍यूटर घोटाले में रामलिंगा सहि‍त दस को सात साल की सजा

--12 करोड जुर्माना भी करना होगा अदा

(रामालिंगा राजू अदालत के बाहर)
आगरा: चर्चि‍त सत्यम कम्प्यूटर घोटाले में रामालिंगा राजू समेत सभी दस आरोपियों को सात-सात साल कारावास की सजा सुनाइ गई है। इसके साथ ही राजू और उसके भाई पर पांच-पांच करोड़ रुपये का जुर्माना भी कि‍या गया है।घोटाले के 2009 में उजागर होने तक  सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (एससीएसएल) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दस बडी कंपनि‍यों में शामि‍ल मानी जाती थी और आई टी क्षेत्र के लोग उसमें नौकरी पाना एक बडी उपलब्‍धि‍ मानते थे। 
मुख्‍य
आरोपि‍यों सहि‍त शेष अन्य आठ आरोपियों पर भी 25-25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

आईपीसी की धारा 409 (कारोबारियों के साथ विश्वासघात करने) , आईपीसी की धारा 120-बी और 420 के साथ ही 409, 407, 468, 471, 477-ए और 201 के तहत आरोप तय किये गये थे और उसी के तहत सजा भी सुनाई गई है।

इस मामले में राजू 10 जनवरी 2009 से 19 अगस्त 2010 तक जेल में रहे। उसे अगस्त 2010 में हैदराबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद वह पुन: 10 नवंबर 2010
  से पांच नवंबर 2011 तक जेल में रहा। अभी सभी आरोपी जमानत पर थे। 
सुनीई गयी सजा में आमदनी बढ़ा चढ़ाकर दिखाने, खाता में हेरफर, फर्जी सावधि जमा के साथ ही विभिन्न आयकर कानूनों का उल्लंघन करने , गलत रिटर्न भरने, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और विश्वासघात दर्ज मामले सही पाये गये और सजा का आधार बने।