--सेन डिएगो के सुपीरियर कोर्ट के फैसले पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी लगायी
मौहर
--योग की
वेवसाइटें देखते हैं और बडी मात्रा में योग लिट्रेचर भी खरीदते हैं
(सेन डिएगो की बीच पर योग अभ्यास करते शहरवासी) |
योग के
प्रचार और स्वास्थ्य के लिये अपनाये जाने को लेकर भारत में धर्म भले ही आडे आता रहा हो किन्तु
अमेरिकन ने इसे अपनाने में कोई संकोच नहीं किया, योग को हिन्दू धर्म के प्रचार
प्रसार का माध्यम मानने को लेकर..
अबतक केवल सामाजिक सोच और धार्मिक मंचों पर चलती रही बहस को अमेरिका की एक अदालत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि योग से क्रिश्चियनिटी को कोई खतरा नहीं है। अमेरिका के सैन डिएगो महानगर में योग का अन्य शहरों की तुलना में अधिक जोर है लगभग 5600 बच्चे यहां योग सीख रहे हैं। इन्हीं बच्चों में से दो के अभिवावक स्टीफन और जेनिफर सेडलॉक ने स्कूलों में उनके बच्चों को योगासन सिखाए जाने के खिला ने सैन डिएगो की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में
मुकदमा दायर कर योग के प्रचार को क्रिश्चियनिटी के प्रचार और प्रसार के लिये खतरा बताया था । इस पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मामले को निस्तारित करते हुए कहा कि ‘योग न तो हिंदुत्व को बढ़ावा देता है और न ही क्रिश्चियनिटी को रोक रहा है’। यही नहीं यह भी कहा कि ‘यह पूरी तरह सेक्युलर और शारीरिक मजबूती के लिए है।‘ स्टीफन और जेनिफर ने कहा था कि, ‘‘योग हिंदुत्व को बढ़ावा देता है। यह क्रिश्चियनिटी को रोकता है।’’ जुलाई 2013 में सेन डिएगो के सुपरियर कोर्ट के जज जॉन मेयर ने डिस्ट्रिक्ट स्कूल यूनियन का पक्ष लेते हुए मुकदमा खारिज कर दिया था।जिस पर इसे फोर्थ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ अपील में चुनौती दी थी।जिसमें आधीनस्थ कोर्ट के फैसले को डिस्ट्रक्ट कोर्ट ने अपने फैसले में बरकरार रखा।
अबतक केवल सामाजिक सोच और धार्मिक मंचों पर चलती रही बहस को अमेरिका की एक अदालत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि योग से क्रिश्चियनिटी को कोई खतरा नहीं है। अमेरिका के सैन डिएगो महानगर में योग का अन्य शहरों की तुलना में अधिक जोर है लगभग 5600 बच्चे यहां योग सीख रहे हैं। इन्हीं बच्चों में से दो के अभिवावक स्टीफन और जेनिफर सेडलॉक ने स्कूलों में उनके बच्चों को योगासन सिखाए जाने के खिला ने सैन डिएगो की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में
मुकदमा दायर कर योग के प्रचार को क्रिश्चियनिटी के प्रचार और प्रसार के लिये खतरा बताया था । इस पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मामले को निस्तारित करते हुए कहा कि ‘योग न तो हिंदुत्व को बढ़ावा देता है और न ही क्रिश्चियनिटी को रोक रहा है’। यही नहीं यह भी कहा कि ‘यह पूरी तरह सेक्युलर और शारीरिक मजबूती के लिए है।‘ स्टीफन और जेनिफर ने कहा था कि, ‘‘योग हिंदुत्व को बढ़ावा देता है। यह क्रिश्चियनिटी को रोकता है।’’ जुलाई 2013 में सेन डिएगो के सुपरियर कोर्ट के जज जॉन मेयर ने डिस्ट्रिक्ट स्कूल यूनियन का पक्ष लेते हुए मुकदमा खारिज कर दिया था।जिस पर इसे फोर्थ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ अपील में चुनौती दी थी।जिसमें आधीनस्थ कोर्ट के फैसले को डिस्ट्रक्ट कोर्ट ने अपने फैसले में बरकरार रखा।